दैनिक भास्कर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
हाईकोर्ट परिसर स्थित सरकारी वकीलों के दफ्तर में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए महाधिवक्ता देवराज सिंह सुराना ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने एक सूचना जारी कर परिसर में धूम्रपान करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, सरकारी दफ्तरों में बीड़ी, सिगरेट आदि पीने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट परिसर वैसे भी धूम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत है। यहां पर जगह-जगह पर बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिनमें धूम्रपान निषेध क्षेत्र लिखा है। इसके बाद भी इस परिसर में सिगरेट पीने वालों की कमी नहीं है। कुछ लोगों के खिलाफ तो दफ्तर में भी सिगरेट पीने की शिकायत आई थी।
इस सबके मद्देनजर महाधिवक्ता ने गुरुवार को एक सूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की 15 सितंबर 2009 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार महाधिवक्ता कार्यालय के कक्षों और परिसर में धूम्रपान प्रतिबंधित हैं। इसके परिपालन में आफिस व परिसर में कहीं भी धूम्रपान न किया जाए। सूचना में यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो संबंधित व्यक्ति पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
महाधिवक्ता द्वारा जारी यह निर्देश इस परिसर में आने वाले लोगों के साथ ही यहां कार्यरत ला आफिसरों व सरकारी वकीलों के लिए भी लागू होंगे। बताया जा रहा है कि केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी करने के एक साल बाद यहां महाधिवक्ता को यह नोटिस इसलिए जारी करना पड़ा कि निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा था।
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तम्बाकू किल्स न्यूज़ बुलेटिन,
शुक्रवार, १० सितम्बर २०१०
अंक-२०५५