दैनिक भास्कर, सागर, मध्य प्रदेश
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में स्थित चाय-पान की दुकानों एवं अन्य स्थानों पर यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, गुटखा पाउच आदि धूम्रपान सामग्री बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ विवि प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को इस आशय का आदेश कुलसचिव कार्यालय से जारी किया गया है। कुलसचिव ने मीडिया अधिकारी के हवाले से बताया कि कैंपस के सौ मीटर बाहर तक धूम्रपान सामग्री बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कर्मचारियों से निबंध आमंत्रित
हिंदी पखवाड़ा के तहत विवि की राजभाषा समिति द्वारा कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मीडिया अधिकारी ने बताया कि कामकाज की भाषा राजभाषा विषय पर संबंधित कर्मचारी 25 सितंबर तक हस्तलिखित निबंध की प्रति राजभाषा प्रकोष्ठ में जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए राजभाषा समिति के अध्यक्ष प्रो. सुरेश आचार्य से संपर्क किया जा सकता है। श्रेष्ठ निबंध लिखने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
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तम्बाकू किल्स न्यूज़ बुलेटिन,
सोमवार, २७ सितम्बर २०१०
अंक- २०८३